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मोदी की हत्या की कोशिश! 38 आतंकियों को फांसी की सजा का ऐलान, 11 को उम्रकैद, अहमदाबाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों की वर्चुअली पेशी हुई थी और जब कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई तब दोषी अलग-अलग जेल में बैठे हुए थे। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। इन 38 दोषियों को आईपीसी 302, यूएपीए के तहत सजा सुनाई गई है।

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दोषियों को सजा सुनाने के अलावा कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इन धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये देने को कहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर में एक घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं, सूरत में भी 15 और एफआईआर दर्ज की गईं थी। इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।

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एक के बाद एक 21 धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 8 फरवरी को अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने 6,752 पन्नों के फैसले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 28 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये पहली बार है जब एक साथ 49 आरोपियों को आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और UAPA के तहत दोषी करार दिया गया है।

 

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस की मुख्य बातें


26 जुलाई 2008 की घटना, शहर में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए

बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे

हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी ने धमाकों कि जिम्मेदारी ली

साइकिल के टिफिन करियर पर बस रखे गए थे

अहमदाबाद की बस सेवा को निशाना बनाकर कई धमाके किए गए

दो अस्पतालों के अंदर भी धमाके किए गए