हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ हाई कोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। हाई कोर्ट की फुल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा- हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है।