Hindi News

indianarrative

आज फाइल कर दें Income Tax Return वरना देना हो जाएगा भारी नुकसान- कल से लगेगा 1-2 हजार नहीं बल्कि इतना जुर्माना

Income Tax Return का आखिरी मौका

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का आज (31 जुलाई 2022) आखिरी दिन है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अगर आज रिटर्न नहीं भरा तो आपको कई तरह के नुकसान होंगे। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे जा चुके हैं। वहीं, टैक्सपेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट की मांग थी कि इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अगर आज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा सकता है। इसके साथ ही, अगर आपने यही काम कल किया तो 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

रविवार को छुट्टी रहती है लेकिन, आयकर विभाग की नियामक इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 जुलाई को देश भर में सभी आयकर सेवा केंद्र खोले रखने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान किया जा रहा है और करदाताओं की ओर से आने वाली हरेक शंका एवं सवाल का जवाब दिया जा रहा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के तहत आज रिटर्न नहीं भरने पर लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइलिंग की जा सकती है। 1 अगस्त से रिटर्न फाइल करने पर फाइन की बात करें तो अगर टैक्सपेयर की नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है तो यह राशि 1000 रुपए होगी। अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो जुर्माने की राशि 5000 रुपए होगी।

इसके साथ ही बिलेटेड रिटर्न का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर टैक्स भरने के दौरान किसी तरह की गलती हो जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न नहीं भरा जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का इंतजार करना होगा। पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 60 साल से कम इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। 60 से 80 साल तक के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए और 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है। अगर किसी टैक्सपेयर ने नया टैक्स सिस्टम चुना है तो सभी के लिए बेसिस एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए ही होगा।