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अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट कमेटी से क्लीन चिट,पहली नज़र में क़ानून का कोई उल्लंघन नहीं

पहली नज़र में क़ानून का कोई उल्लंघन नहीं

नई दिल्ली: अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गयी जांच कमेटी ने हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दी है। सार्वजनिक हो चुकी इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने कहा है कि अदाणी ग्रुप द्वारा पहली नज़र में किसी भी क़ानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, और SEBI ने भी अदाणी समूह की ओर से दी गयी जानकारी को ग़लत नहीं बताया है।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप की कंपनियों को ओवरवैल्यूड बताया था और अकाउंट्स में हेरफेर का आररोप लगाया था. हालांकि, हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था. लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी. अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है।

हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट की खास बातें :

1.पहली नज़र में किसी क़ानून का उल्लंघन नहीं हुआ
2.शेयरों की क़ीमत बढ़ने में क़ानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ
3.सेबी को क़ीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी
4.अदाणी ग्रुप ने शेयरों की क़ीमतों को प्रभावित नहीं किया
5.अदाणी की कंपनियों में ग़ैर-क़ानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले
6.संबंधित पक्ष से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ
7.अदाणी ग्रुप ने लाभ पाने वाले स्वामित्वों के नाम उजागर किए
8.सेबी ने अदाणी ग्रुप से मिली जानकारी को ग़लत नहीं बताया है
9.न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी क़ानून का पालन किया गया
10.हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा
11.हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की
12.हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्टसेलरों ने मुनाफ़ा कमाया, इसकी जांच हो
13.ये समस्त निष्कर्ष अंतिम नहीं है, क्योंकि सेबी की जांच जारी है।