आयकर विभाग की ओर से ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तक की है। इनकम टैक्स में चूट पाने के लिए 80C के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन टैक्स छूट के बारे में ऐसे बातों को रखने जा रहे हैं,जो आमजनों में कम लोकप्रिय है।
वित्त वर्ष 2022-23 का ITR भरने की आखिरी तारीख नजदीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी लोगों से अपील कर चुका है कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स भरने की देनदारी को पूरा करें, अन्यथा आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बातों को जानने के बाद भी कुछ लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए आईटीआर नहीं भरते हैं।
सरकार की ओर से कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनकी मदद से आप अपने टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। इनमें से 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं। आज हम उन डिडक्शन के बारे में बताएंगे, जिनके बारे मे आपको अधिक जानकारी न हो।
NPS में निवेश पर छूट
अगर आप एनपीएस में लगातार निवेश करते हैं तो आप एक वित्त वर्ष में आप कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं।
सेविंग अकाउंट की ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपये की सेविंग अकाउंट पर ब्याज टैक्स फ्री होती है, जिस पर आप आईटीआर में टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन
इनकम टैक्स की धारा 80E के एजुकेशन लोन पर दी जा रही ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट लोन का भुगतान शुरू होने के आठ साल बाद तक ली जा सकती है।
दान की राशि पर छूट
अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष दान देते हैं तो आपकी ओर से दान की गई 100 प्रतिशत राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी संस्था आदि को करते ये तो दान की गई राशि के 50 प्रतिशत पर आप छूट प्राप्त कर सकते हैं।
हेल्थ चेकअप
अगर कोई व्यक्ति अपने और परिवार या फिर 60 वर्ष के कम उम्र के माता-पिता का हेल्थ चेकअप कराता है तो वह 5,000 रुपये तक छूट इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत प्राप्त कर सकता है। वहीं, 60 वर्ष के लिए यह सीमा बढ़कर 7,000 रुपये हो जाती है।
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