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जरूरी खबर! अगर 31 जुलाई तक पूरा नहीं किया यह काम तो देना होगा 5000 रुपये का फाइन- देखें पूरी जानकारी

इनकम टैक्स फाइल की अंतिम तारीख 31 जुलाई

इनकम टैक्स को लेकर सरकार काफी सख्त हो चुकी है। पिछले कुछ समय से सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई खूब की है जो टैक्स चोरी करते थे। अगर आपने अब तक इनकम टेक्स फाइल नहीं किया है तो फिर फटाफट कर दें वरना 5हजार रुपये की पेनाल्टी लग सकती है। इसका आखिरी डेट 31जुलाई है। वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22के लिए अब तक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये तीन करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं

आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2022-23के लिए 25जुलाई 2022तक तीन करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31जुलाई, 2022है। विभाग ने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो वे इसे जल्द से जल्द दाखिल करें।

आईटी डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया है कि, वित्त वर्ष 2021-22के लिए 20जुलाई तक 2.3करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे गए थे। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में विस्तारित तारीख 31दिसंबर, 2021तक कुल 5.89करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो जल्द आईटीआर भर लें क्योंकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस बार करदाताओं को कोई छूट नहीं मिलेगी। बता दें कि, इसकी अंतिम तारीख निकल जाने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी।

डेडलाइन के बाद अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1000 रुपए भरने होंगे।