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Pan Aadhaar Link: अगर अब तक नहीं किया है यह काम तो डिएक्टीवेट हो जाएगा आपका अकाउंट- देखें कैसे बचे

PAN-Aadhaar Linking Mandatory

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फौरन इस काम को तुरंत निपटा लें। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको अब भारी जुर्माने के सामना तो करना ही पड़ेगा साथ ही आपका अकाउंट भी डिएक्टीवेट हो सकता है। जिसके बाद आपके लेन-देन पर फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही भारी जुर्माना का भी सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर पैन के डिएक्टीवेट होते ही आपके बैंक खाते पर इसका फर्क पड़ेगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 30जून तय की थी। बोर्ड की ओर से बीते 29मार्च को नोटीफिकेशन जारी कर सूचना दी गई थी कि 31मार्च के बाद और 30जून से पहले आधार लिंक करने पर 500रुपये चार्ज लग रहा था। इसके बाद यानी 1जुलाई से 1000रुपये फाइन लग रहा है।

क्या होगा नुकसान

पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे।

बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।

अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

अगले वित्तवर्ष के तहत 31मार्च 2023में डिएक्टीवेट हो जाएगा।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने पर 2022-23का ITR दाखिल करने से रिफंड के प्रॉसेस में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

इसके अलावा पैन कार्ड से किसी भी तरह के फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन में सहूलियत मिलती है।

आय से संबंधित मामलों में यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

पैन कार्ड को लिंक करने के लिए पहले फाइन भरना होगा

सबसे पहले वेबसाइट https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं

इसके बाद CHALLAN NO./ITNS 280के नीचे लिखे प्रोसीड पर क्लिक करें

टैक्स अप्लीकेबल के (0021) इनकम टैक्स (अदर दैन कंपनीज को) को टिक करें

फाइन भरने के लिए मोड ऑफ पेमेंट चुने

पैन नंबर कॉलम को भरें और असेसमेंट ईयर को चुन लें

एड्रेस के लिए दिए गए नीचे सभी कॉलम में जानकारी भरें

कैप्चा कोड को फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें

पेमेंट हो जाने के बाद साइट पैन से आधार को लिंक करने के लिए कहेगी। इसके बाद आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

बाईं तरफ क्विक लिंक में दूसरे नंबर पर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करे

पैन नंबर के कॉलम को फिलअप करना होगा

आधार नंबर डाले

वैलीडेट करने के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।