गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद के बाद प्रशासन ने शहर के आठ स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति को रद्द कर दिया है। स्थानियों लोगों के आपत्ति के बाद ये कदम उठाया गया है। मंगलवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ। यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि शहर के अन्य स्थान जहां खुले में नमाज पढ़ने से आस-पास के लोगों को आपत्ति होगी वहां भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
लघु सचिवालय में उपायुक्त डॉ। यश गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि स्थानीय लोगों और आरडब्ल्यूए के ऐतराज के बाद जिला प्रशासन द्वारा खुले में नमाज की अनुमति रद्द की गई है। यश गर्ग ने बताया कि शहर के आठ स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति को रद्द कर दिया गया है, बाकी अन्य स्थानों पर भी यदि स्थानीय लोगों को आपत्ति होगी तो वहां भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
इन इलाकों में खुले में नमाज पर लगा प्रतिबंध
सेक्टर-49 बंगाली बस्ती
डीएलएफ फेज-3 के वी ब्लाक
सूरत नगर फेस-1
खेड़ी माजरा गांव के बाहर
दौलताबाद गांव के पास द्वारका एक्सप्रेसवे पर
सेक्टर-68 गांव रामगढ़ के पास
डीएलएफ स्केयर टावर के पास
गांव रामपुर से नखडोला रोड
जिला उपायुक्त द्वारा नमाज अदा किए जाने वाले स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। जिसमें एसडीएम, एसीपी, हिंदू/मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी और अन्य सामाजिक संगठन शामिल है। यह कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर यह निर्णय लेगी कि भविष्य में किन स्थानों पर नमाज अदा की जाए। यह निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीय लोगों को नमाज अदा करने से कोई परेशानी न हो। यह कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सड़क, मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा न की जाए।