Hindi News

indianarrative

Har Ghar Tiranga: 15 अगस्त पर तिरंगा लहराने से पहले जान लें ये कुछ जरूरी नियम, नहीं तो…

Har Ghar Tiranga

15अगस्त 1947को वो खुशी का दिन जब अपना देश आजाद हुआ था। इस साल हमें आजादी मिले 75साल पूरे हो जाएंगे। इस खास मौके पर देश भर में इस साल को 'आजादी के अमृत महोत्सव' के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने देशभर में 'हर घर तिरंगा योजना' को भी शुरू किया है। इस दौरान सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में तिरंगा को लगाएं। लेकिन, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगाने और फहराने को लेकर भारतीय कानून में क्या नियम हैं?

झंडे को फोल्ड करने का नियम

-तिरंगे को फोल्ड करते वक्त उसे क्षैतिज अवस्था में रखें।

-तिरंगे को इस तरह फोल्ड करें कि केसरिया और हरे पट्टी के बीच सफेद पट्टी हो।

-ये भी ध्यान रखें कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे।

-इसके बाद झंडे को दोनों हथोलियों को पर रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें।

ध्वज संहिता में किया बदलाव

हालही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में भी बदलाव किया है। पहले तिरंगा को केवल सरकारी बिल्डिगों पर तुछ खास लोगों द्वारा ही फहराया जा सकता था। इसके अलावा इसे केवल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। लेकिन अब नए  नियमों के मुताबिक कोई भी नागरिक तिरंगा को फहरा सकता है। साथ ही इसे दिन और रात में भी फहराया जा सकता है।

इन नियमों का रखें खास ख्याल

-तिरंगा पर कुछ भी लिखना या डिजाइन बनाना गैरकानूनी है।

-किसी भी बिल्डिंग या सामान को ढंकने के लिए तिरंगे का कभी इस्तेमाल नहीं करें। 

-तिरंगा फहराते वक्त यह यह ध्यान रखना चाहिए कि, तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को ना छुए।

-झंडा फहराते वक्त इसके आकार का भी खास ध्यान रखें। जो भी झंडा हम फहरा रहे हैं, उसका आकार 3 अनुपात 2 का होनी चाहिए।