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बर्बाद हुआ PAK! ऐसे ही हालात रहे तो लग जाएगी इमरजेंसी, ख्वाजा आसिफ ने बताया मुल्क का भविष्य?

पाकिस्तान (Pakistan) इस वक्त कंगाली के राह पर है। विश्व बैंक का कब्जा बढ़ते जा रहा है। देश में महंगाई अपने चरम पर है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, इसके साथ ही राजनीति उठा-पठक भी जारी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार इमरान खान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इसके बाद इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस पहुंचाया गया है। ऐसे में अब इमरान खान को कल इस्लामबाद हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के पहले इमरान खान को अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करने को भी कहा। इमरान की रिहाई के आदेश के बाद इस्लामबाद में पुलिस और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इसके जवाब में समर्थकों ने दो गाड़ियों को आग लगा दी है।

इमरान खान ने घर जाने की अपील की

रिहाई के दौरान इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से घर जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझ बनी गाला जाने दिया जाए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि आप हमारी कस्टडी में हैं। आपको कल हाई कोर्ट में पेश होना है। हमारे लिए आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम आपको इस्लामाबाद पुलिस लाइन गेस्ट हाउस भेज रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के बाद किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने की संभावना थी। इमरान खान के खिलाफ 76 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रिहाई के बाद गिरफ्तार करना कानून के हिसाब से उचित भी हैष ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी हिरासत में रखते हुए पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में भेज दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने इमारन खान को रिहाई से पहले अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आपको बातचीत का आगाज करना होगा, जिससे मुल्क की शांति मजबूत हो। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मुझे नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे में दंगा-फसाद के लिए मैं दोषी कैसे हो सकता हूं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लीडर यह नहीं कर सकता है कि उसके समर्थक क्या कर रहे हैं, वह उसका जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह वचन दें कि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के दौरान शांति बनी रहेगी। आपके समर्थक जूलुस के तौर पर हाईकोर्ट नहीं पहुंचेंगे।

आईएन ब्यूरो

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