अंतर्राष्ट्रीय

Imran Khan को मौत की सज़ा दिलाने की तैयारी में PAK ARMY, खतरनाक कानून के तहत दर्ज किया केस

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री (Imran Khan) के गिरफ्तार होने के बाद ग्रहयुद्ध जैसे हालात हो गए थे। पूरा देश आग की नज़र हो गया था। इसी आग की लपटों में मोहम्मद अली जिन्नाह का घर भी जल कर राख हो गया है। अब नै चीज़ सामने आई है, पीटीआई के मुखिया और पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ पाकिस्‍तान आर्मी एक्‍ट के सेक्‍शन 59, 60 के तहत केस दर्ज किया गया है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसका ट्रायल मिलिट्री समरी कोर्ट में होगा। बताया जाता है कि इस एक्‍ट के तहत दर्ज केस में दोषी साबित होने पर या तो मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद होती है। यह केस पाकिस्‍तानी सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर के उस बयान के बाद दर्ज किया गया है जिसमें उन्‍होंने मिलिट्री संस्‍थानों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्‍त सजा देने की चेतावनी दी है।

जिस एक्‍ट के तहत इमरान (Imran Khan) पर केस दर्ज किया गया है भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर भी उसी के तहत मुकदमा चलाया गया था। पाकिस्‍तान आर्मी एक्‍ट के सेक्‍शन 59 के तहत सिर्फ मौत की सजा का प्रावधान है। इस कानून का प्रयोग असैन्‍य अपराधों पर किया जाता है। एक्‍ट के मुताबिक मानवता के मौलिक अधिकारों में घुसपैठ करने पर एक व्यापक तौर पर कानूनी कार्रवाई की शर्त रखी जाती है। पाकिस्तानी आर्मी एक्‍ट के बाकी सहायक सेक्‍शन और सब सेक्‍शंस के साथ इसे जोड़ा जाता है।

आसिम मुनीर ने दी चेतावनी

देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ़्तारी के बाद हिंसा हुई थी। देश में पीटीआई समर्थकों ने कमांडरों के घर में आग लगा दी थी। अख़बार और टीवी पर जगह जगह आग लगने की ख़बरों का सैलाब आया हुआ था। पाकिस्‍तान सेना के मुखिया जनरल आसिम मुनीर ने उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जनरल मुनीर ने देशभर में तोड़फोड़ की योजना बनाने वालों, उकसाने वालों, भड़काने वालों और इसे अंजाम देने वालों को न्याय के कठघरे में लाने की बात कही थी। उन्‍होंने कहा था कि मिलिट्री अपने प्रतिष्ठानों की पवित्रता और सुरक्षा का उल्लंघन करने या तोड़फोड़ करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेंगी।

यह भी पढ़ें: गिरफ्तार किया तो अब कोहराम मचेगा, पाकिस्तान में सेना से भी ‘सुप्रीम’ बने इमरान खान?

उनका कहना था कि ऐसा करने वालों, प्रदर्शनकारियों को उकसाने वालों, भड़काने वालों और बर्बरता करने वालों को सख्‍त सजा दी जाएगी। सीओएएस ने कोर के अधिकारियों को भी संबोधित किया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों पर जोर दिया।

आईएन ब्यूरो

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