Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान को एक मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली तो वहीं,दूसरी ओर सिफर मामले में उनकी 13 सितंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। हिरासत अवधि बढ़ जाने के कारण पाकिस्तान के पूर्व पीएम इनरान खान अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे।
तोशाखाना मामले में मिली थी राहत
बता दें कि Pakistav के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हालांकि उन्हें फिलहाल सलाखों के पीछे ही रहना होगा,क्योंकि इमरान को सिफर मामले में 13 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है।
इमरान की सुनवाई जेल में ही हुई
लापता सिफर के मामले में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश अबुअल हसनत जुल्करनैन जेल पहुंचे थे। जहां उन्होंने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान की हिरासत अवधि बढ़ाई जा रही है। बता दें कि सिफर एक सरकारी दस्तावेज है, जिसे इमरान ने पिछले साल पीएम कार्यालय से बाहर होने से पहले अपनी राजनीतिक सभा के दौरान लहराया था।
सुरक्षा कारणों से जेल में हुई सुनवाई
आंतरिक मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बीच कानून मंत्रालय की मंजूरी के बाद मामले की सुनवाई अटक जिला जेल में हुई थी।
सिफर मामले में कुरेशी की भी होगी पेशी
जियो न्यूज के अनुसार, शाह महमूद कुरेशी को भी आज दो दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सिफर मामले में कोर्ट में पेश होना होगा।
स्थानीय न्यूज चैनल जियो न्यूज के मुताबिक ,शाह महमूद कुरेसी को भी आज रिमांड पूरी होने के बाद पेश होना होगा। कुरेसी को सिफर मामले में एक बार फिर कोर्ट में पेश होना होगा।
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