रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीर राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में सोमवार को 19 साल बाद फैसला आया है। राम रहीम के अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में राम रहीम और अन्य 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है।
सेवादार की हत्या के मामले में राम रहीम के अलावा सबदिल, अवतार, जसवीर और कृष्णा को दोषी ठहराया गया था। रंजीत सिंह के परिवार का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और वह कोर्ट से फांसी की सजा की उम्मीद लगाए बैठे थे हालांकि, कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को पहले ही दोषी करार दिया था, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने उसकी सजा का ऐलान नहीं किया था।
वहीं, साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राम रहीम और कृष्णा लाल के वकील द्वारा बहस पूरी हो चुकी थी। आज की कार्रावाई के दौरान जसबीर, सबदिल और अवतार के वकील द्वारा भी बहस पूरी कर दी गई है। जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान किया है। सजा के साथ ही अदालत ने गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और अन्य 4 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
सजा के ऐलान से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी थी। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से जारी आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है।