LGBTQA:दुनिया भर में लोग हिंसा और असमानता का सामना करते हैं—और कभी-कभी यातना, यहाँ तक कि फांसी भी—क्योंकि वे किसे प्यार करते हैं, वे कैसे दिखते हैं, या वे कौन हैं। लैंगिक पहचान हमारे स्वयं के अभिन्न पहलू हैं और इन्हें कभी भी भेदभाव या दुर्व्यवहार की ओर नहीं ले जाना चाहिए।लेकिन हाल ही में एक देश में इसके खिलाफ क़ानून बना दिया है।अफ्रीकी(Africa) देश युगांडा की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पास किया, जिसके तहत समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक में गंभीर समलैंगिकता के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों में, जिनमें अब युगांडा भी शामिल हो गया है, समलैंगिकता पर प्रतिबंध है।
क्या है युगांडा का नया विधेयक?
युगांडा के नए विधेयक के तहत समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद और मौत की सजा तय की गई है। जो लोग 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाने के दोषी पाए जाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को इस विधेयक में मौत की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं समान लिंग वाले लोगों की शादी के दोषी लोगों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। युगांडा की संसद से पास होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी(Yoweri Museveni) के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति मुसेवेनी भी समलैंगिक संबंधों के विरोधी रहे हैं। साल 2013 में भी युगांडा में समलैंगिक संबंधों के खिलाफ कानून बनाया गया था। हालांकि पश्चिमी देशों के विरोध और एक स्थानीय कोर्ट के इस पर रोक के बाद यह लागू नहीं हो सका था।
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