अर्थव्यवस्था

आम्रपाली के 1100 फ्लैट के खरीददार को कोर्ट से नोटिस,15 अक्टूबर तक देना होगा जवाब।

Amrapali परियोजना को लेकर बड़ी ख़बरें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 1100 फ्लैट के खरीददारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि इन खरीददारों ने अभी तक संबंधित दस्तावेज सत्यापित किए हैं,जिसके कारण वो अपने फ्लैट्स पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। SC की ओर से इन खरीददारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।सुप्रीम कोर्ट के दखल से आम्रपाली समूह की परियोजनाएं अब सरकार समर्थित निर्माण कंपनी एनबीसीसी द्वारा पूरी की जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 1100 खरीददारों को अंतिम नोटिस जारी किया है ताकि वो वो समय सीमा के अंदर अपना दस्तावेज सत्यापित कर लें। हालांकि अभी तक कुल 243 खरीददारों ने कोर्ट रिसीवर से एनओसी ले ली है।

आम्रपाली परियोजनाओं (Amrapali Projects) के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर ने करीब 1,100 घर खरीदारों को “अंतिम” नोटिस जारी किया है। इन खरीदारों ने अभी तक उन दस्तावेजों को सत्यापित नहीं किया है, जिनके आधार पर उन्हें फ्लैट आवंटित किए गए थे और जिन्होंने कागजात की जांच के बाद भी अपनी यूनिट पर कब्जा नहीं किया है।

बता दें चूंकि इसके प्रमोटरों को जेल हुई थी। इसके चलते आम्रपाली समूह (Amrapali Group) की अटकी परियोजनाओं को शीर्ष अदालत की निगरानी में सरकार समर्थित निर्माण कंपनी एनबीसीसी (NBCC) द्वारा पूरा किया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने पहले ही कोर्ट रिसीवर को तैयार हो चुके फ्लैटों की एक सूची दे दी थी। जिन परियोजनाओं में ये फ्लैट तैयार हैं उनमें सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली 1, लेजर वैली, प्लैटिनम, प्रिंसली एस्टेट, सफायर 1 और 2, सिलिकॉन सिटी 1 और 2 और जोडिएक शामिल हैं।

कैसे मिलेगी NOC ?

नियमानुसार खरीददारों को अब कोर्ट रिसीवकर,वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमणी के कार्यालय में जाकर,सबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। अधिकारी देखेंगे की इस फ्लैट से संबंधित कोई बकाया तो नहीं है। दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद खरीददारों को अपने फ्लैटों पर कब्ज़ा करने के लिए एनओसी दी जाएगी।

हालांकि 828 खरीदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने भुगतान से संबंधित दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। कुल 243 खरीदारों ने कोर्ट रिसीवर से एनओसी ले ली है, लेकिन अभी तक नए फ्लैट पर कब्जा नहीं किया है।

15 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापित करने का है मौका

ऐसे खरीददार जिन्होंने अभी तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं उन्हें अब 15 अक्टूबर तक ऐसा करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन खरीददारों ने NOC ले लिया है उन्हें 20 सितंबर तक अपने फ्लैट पर कब्जा कर लेने को कहा गया है।

समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापित नहीं करने पर देना होगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम समय निर्धारित की गई है। समय सीमा के अंदर जो भी खरीददार दस्तावेज का सत्यापन नहीं करवाते हैं,तो उन्हें अगले 30 दिनों तक का समय दिया जाएगा,लेकिन उसके लिए प्रति दिन के हिसाब से 2500 के हिसाब से जुर्माना देना होगा। साथ ही 30 दिन के ग्रेस के बाद आवंटन रद्द करने का भी प्रावधान है।

23 अगस्त को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से 23 अगस्त को नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि “ऐसी रद्द की गई इकाइयों को बिना बिकी हुई इन्वेंट्री के रूप में माना जाएगा। इसके बाद, ऐसी इकाइयों के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा और सूची सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की जाएगी।”

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आईएन ब्यूरो

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