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कार्ति चिदंबरम की कुर्ग में 11 करोड़ रुपये की संपत्ति ED द्वारा कुर्क 

आईएनएक्स मीडिया मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम की चार संपत्तियों को कुर्क किया है (फ़ोटो: Twitter/@ANI)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कार्ति चिदंबरम से संबंधित 11.04 करोड़ रुपये मूल्य की चार संपत्तियों को कुर्क किया है, जो उनके पिता पीसी चिदंबरम के वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई थी।

ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कर्नाटक के कूर्ग ज़िले में स्थित कुल चार संपत्तियों, तीन चल और एक अचल संपत्ति को मनी लॉंड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कार्ति चिदंबरम, मैसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और अन्य के ख़िलाफ़ पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू की थी।।

जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी द्वारा की गयी जांच के दौरान यह पता चला है कि मैसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवैध परितुष्टि (अपराध की आय) प्राप्त हुई थी।इसे आरोपी पी चिदंबरम ने अन्य आरोपी कार्ति चिदंबरम द्वारा नियंत्रित/लाभप्रद स्वामित्व वाली/इस्तेमाल की गई कई शेल कंपनियों के माध्यम से एफ़आईपीबी की मंज़ूरी दी थी।

ईडी ने कहा कि आरोपियों की कंपनी ने आईएनएक्स मीडिया से परामर्श देने के नाम पर अवैध रूप से रिश्वत ली।

ईडी के बयान में बताया गया है, “इस दौरान अपराध की कुल आय 65.88 करोड़ रुपये है। पैसा विदेशी खातों में भेजा गया था और कार्ति चिदंबरम और उनके विश्वासपात्रों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से विभिन्न विदेशी संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया था।”