Aadhar Pan card:अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।
जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग समय समय पर पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख जारी करता रहा और उसे आगे भी बढ़ाता रहा लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसा नहीं कर रहे थे. अब आयकर विभाग ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि अब आधार ने गैर-लिंक पैन कार्ड अमान्य (Invalid Pan cards) हो जाएंगे.
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कैसे कराएं आधार पैन कार्ड को लिंक?
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का तरीका आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। आपको बता दें के 31 मार्च इसको लिंक कराने की आखीरी तारिख है। इसका लिंक www.incometaxindiaefiling.gov.in है। वेबसाइट पर जाएँ यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है। इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा.इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं यानि अपना पैन नंबर और आधार नंबर। इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा. जिसके बाद यह हो जाएगा, और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएग।