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पीएम मोदी ने की RBI की दो शानदार स्कीम की शुरुआत, जानें आपको इस योजनाओं से क्या मिलेगा लाभ

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दो स्कीम रिटेल डॉयरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम लॉन्च की। ये लॉन्चिंग वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई। इस स्कीम को लेकर कहा जा रहा हैं कि इससे खुदरा निवेशकों को काफी फायदा होगा। स्कीम को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा- आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मर्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक बनेगा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होगी। एक खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता ऑनलाइन खोला जा सकता है। फाइनेंशियल सिस्टम और पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों को भी आईपीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों जमाकर्ता हैं, उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।'

रिटेल डॉयरेक्ट स्कीम- रिटेल डॉयरेक्ट स्कीम के जरिए सरकार के प्रतिभूतियों में रिटेल निवेशकों को निवेश बढ़ाने के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के तहत रिटेल निवेशक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए सिक्यॉरिटीज में सीधा निवेश कर सकेंगे। निवेशक आरबीआई के पास गर्वरमेंट सिक्यॉरिटीज अकाउंट ऑनलाइन खोल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।

इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन-  इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम के जरिए ग्राहकों के शिकायतों के निवारण में आसानी होगी। आरबीआई द्वारा रेग्युलेटेड वित्तीय संस्थानों जिसमें बैंक, पेमेंट बैंक शामिल हैं. वित्तीय संस्थानों की मनमानी के खिलाफ ग्राहक इंटीग्रेटेड ओमबड्समैन स्कीम के जरिए आरबीआई के पास शिकायत कर सकेंगे। वन नेशन-वन ओमबड्समैन यानी 'एक देश, एक लोकपाल' के मुख्य थीम के साथ इसे शुरू किया गया है। इसके तहत एक पोर्टल पर एक ईमेल आईडी और एक पते के जरिए ग्राहक आरबीआई के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ये सिंगल प्वाइंट होगा, जहां ग्राहक शिकायत करेंगे, कागजात जमा कर सकेंगे और साथ ही अपने शिकायत का स्टेट्स  भी चेक कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राहक टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपनी भाषा में शिकायत दर्ज कराने और निवारण के लिए मदद ले सकेंगे।