Hindi News

indianarrative

आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, फटाफट निपटा लें Aadhaar Card से जुड़ा ये जरूरी काम

Aadhaar Card से जुड़ा निपटना ले ये जरूरी काम

अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फौरन इस काम को तुरंत निपटा लें। क्योंकि ऐसा नहीं करने पर आपको अब भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार पिछले काफी समय से आधार को पैन से लिंक कराने के लिए बोल रही है। लेकिन, इसके बाद भी कई लोग हैं जिन्होंने यह जरूरी काम नहीं कराया है। ऐसे ही लोगों को अब भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 दिनों का मौका है।

आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 तय की है। यानी कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ 3 दिनों का समय बचा है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है। अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।

क्या होगा नुकसान

पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे।

बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।

अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

ऐसे करे लिंग

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर क्लिक करें।

अपके स्क्रीन में जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट साइड में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।

जो विंडों खुलेगा उसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम लिखें।

सारी जानकारी सही सही भरें।

कैप्चा कोड या ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करें. और उसे भरें।

अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा।