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1 July से होंगे बड़े बदलाव, आपकी पूरी ‘कमाई’ पर पड़ सकता है असर- देखें क्या-क्या हो रहे चेंजेज

1 जुलाई होंगे कई बड़े बदलाव

जुलाई का महीना आने में सिर्फ कुछ ही देर बचा है और इसके शुरू होते ही आम आदमी के जीवन में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि सरकार कई सारे नियमों में बदलाव करने वाली है। जिसका असर आम जनता पर सीधा पड़ेगा। 1जुलाई से विभिन्न टैक्स नियमों, स्टॉक मार्केट और श्रम कानूनों से जुड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।

पैन-आधार लिंकिंग के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

जन लोगों ने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उन्हें अब इसके लिए कीमत चुकानी होगा। जो लोग पुरानी समयसीमा से चूक गए हैं, उनसे 30जून तक 500रुपये पेनल्टी ली गई। लेकिन, एक जुलाई के बाद यह पेनल्टी राशि बढ़कर 1,000रुपये हो जाएगी।

क्रिप्टोकरेंसीज और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लगेगा टैक्स

एक फरवरी को पेश हुए बजट में वर्युअल डिजिटल एसेट्स (VDA) या क्रिप्टोकरेंसीज पर टीडीएस काटने का प्रावधान रखा गया था, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा। वर्चुअल एसेट्स के लिए 10,000रुपये से अधिक के भुगतान पर एक फीसदी टीडीएस काटने का प्रावधान पेश किया गया था। एक अप्रैल से इन लेनदेनों पर 30फीसद आयकर के साथ सेस और सरचार्ज लागू हुआ था। सीबीडीटी ने बताया था कि खरीदार और क्रिप्टो एक्सचेंज दोनों को ही TDS काटना होगा।

TDS/TCS नियमों में होगा बदलाव

सीबीडीटी ने इस महीने की शुरुआत में ही किसी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभों के संबंध में नए टीडीएस प्रावधान के लागू होने को लेकर बताया था कि, इस तरह के अनुलाभ या तो नकद या वस्तु या फिर आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। बजट आयकर अधिनियम में नई धारा 194R लेकर आया था। इसमें हर उस व्यक्ति के लिए 10फीसद टीडीएस कटौती की जरूरत है, जो किसी भी व्यक्ति के व्यापार या पेशे से एक साल में 20,000रुपये से अधिक का कोई लाभ या अनुलाभ प्रदान करता है।

श्रम कानून

श्रम कानून को लेकर पिछले काफी समय से खूब चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इसे भी एक जुलाई से लागू किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक केंद्र की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं  की गई है। अगर श्रम कानून लागू होता है, तो कर्मचारियों के काम करने के तरीके घट जाएंगे। साथ ही टेक होम सैलरी में भई बदलाव होगा। नए लेबर कोड्स में कर्मचारियों के लिए हफ्ते में काम के दिनों को कम करने का प्रस्ताव है। वर्किंड डेज को विक में 5से घटाकर 4किया जा सकता है। जिसके बाद वर्किंग आवर बढ़ जाएगा। 9घंटे काम करने के बजाय 12घंटे काम करने होंगे। इस प्रावधान के तहत हफ्ते में 48घंटे काम करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही पीएम में बढ़ोतरी और साथ ही और कई बदालव हो सकते हैं।

दिल्ली होगी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार कई सारे बड़े कदम उठा रही है, जिसमें से एक यह भी है कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर बैन लग जाएगा। इसमें- ईयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पन्नी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पन्नी, सिगरेट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पन्नी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं।