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अगर ड्रग्स केस में Aryan Khan हुआ दोषी साबित तो जानिए कितने साल की हो सकती हैं जेल?

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बॉलीवुड सुपरस्‍टार शाहरूख खान का बेटा आर्यन खान एनसीबी रिमांड पर हैं। जानकारी के मुताबिक, एनसीबी को दो हफ्ते पहले ही रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी। जिसके आधार पर एनसीबी अधिकारियों ने प्लान बनाया और क्रूज शिप के टिकट खरीद उस पर सवार हो गए। जैसे ही पार्टी में शामिल लोगों ने ड्रग्स लेना शुरु किया तो अधिकारी अलर्ट हो गए और उन्होंने आर्यन समेत आठ लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

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एनसीबी के मुताबिक, क्रूज पर आर्यन के पास से 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एक्स्टेसी, 22 गोलियों के साथ 1.33 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। एनसीबी ने आर्यन के अलावा मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका,इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा और अरबाज मर्चेंट को हिरासत में लिया है। आर्यन समेत गिरफ्तार किए गए लोगों पर एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत सेक्शन 8(सी), सेक्शन 20(बी), सेक्शन 27 और सेक्शन 35 के तहत केस दर्ज किए। 

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चलिए आपको बताते हैं कि इन धाराओं के तहत अगर आर्यन खान दोषी पाएं जाते हैं तो उन्हें कितने साल तक की जेल हो सकती हैं।

सेक्शन 8-  जान-बूझकर ऐसा कोई नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना, जो इस कानून का उल्लंघन हो। रिकवर हुए ड्रग्स के आधार पर केस होता है।

सेक्शन 20- आर्यन खान के मामले में जब्त किए चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत 'स्मॉल' कैटेगरी में आती है। इस सेक्शन में अधिकतम सजा 6 महीने या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

सेक्शन 27-  यह धारा प्रतिबंधित ड्रग्स के सेवन पर लगती है। इसमें अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है।

सेक्शन 35- इस सेक्शन में तय होता है कि ड्रग्स रखने वाले आरोपी की मानसिक हालत, मंशा क्या थी। आरोपी को साबित करना होता है कि उसकी मंशा, उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना नहीं था।