आज के दिन यानी 1 अक्टूबर से देश केई वित्तीय नियम में बदलाव होने जा रहा है। ये नियम आपने जीवक से जुड़े हुए हैं और इसका असर सीधे आपपर पड़ेगा। ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं। जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। आइए एक नजर डालते हैं क्या-क्या बदलाव होने जा रहा है।
महंगा हुआ LPG सिलेंडर
1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा हो गया है। राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884।50 रुपये ही है।
RBI ने बदले नियम
शुक्रवार 1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वॉलेट आदि पर ऑटो डेबिट का नियम बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से RBI का नया नियम लागू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने इसके लिए ही एडिशनल फैक्टर ऑफ आथेंटिकेशन (AFA) सुविधा शुरू की है। ई-मैंडेट के तहत अब पांच हजार से कम रकम बस पूर्व सूचना देकर काटी जाएगी और इससे ऊपर की रकम पर AFA सिस्टम यानी ओटीपी के द्वारा पेमेंट लागू होगा।
नहीं चलेगी पुरानी चेक बुक
आज से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआईI) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेक बुक का इस्तमाल कर ले रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में खाताधारकों को नए चेकबुक लेना होगा।
पेंशन नियम
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े नियम आज से लागू होंगे। अब देश के सभी बुजुर्ग पेंशनभोगी जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो वे देश के सभी प्रधान कार्यालयों के जीवन प्रमाण केंद्र में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है।
दिल्ली में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद
दिल्ली में निजी शराब की दुकानें आज से बंद हो रही हैं और 16 नवंबर, 2021 तक बंद रहेंगी। तब तक सिर्फ सरकारी दुकानें खुलेंगी। यह बदलाव लाइसेंस के अलॉटमेंट को लेकर किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अनुसार नई एक्साइज पॉलिसी राजधानी को 32 जोन में बांटेगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक 17 नवंबर से नई नीति के तहत आने वाली दुकानें ही संचालित हो सकेंगी।
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