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Omicron के बढ़ते खतरे को देखते हुए Haryana में लगा ‘मिनी लॉकडाउन’, देखें क्या खुला और क्या बंद?

Haryana में लगा 'मिनी लॉकडाउन'

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन ने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है। लगातार ये नया वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहा है। इस वक्त दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, केरल समेत कई राज्यों में ये नया वेरिएंट संक्रमण फैला रहा है। सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र की हालात खराब है। इन्हीं दो राज्यों में इसे सबसे ज्यादे मामले पाए गए हैं। वहीं, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओमीक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में मिनी लॉकडाउन लगा दिया है।

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हरियाणा सरकार राज्य में महामारी से बचने के लिए नई गाइडलाइन लागू की गई है। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत 2जनवरी से 12जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। ग्रुप एक की कैटेगरी में आने वाले शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, सोनीपत और पंचकूला में सभी सिनेमा हॉल इस दौरान बंद रहेंगे। मार्केट और मॉल शाम 5बजे तक खुले रहेंगे। खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट में 50फ़ीसदी तक सीटिंग कैपेसिटी की ही अनुमति होगी। एसेंशियल सर्विसेस की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50फीसदी हाजिरी की सलाह दी गई है।

गाइडलाइन में कहा गया है कि सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थ, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनका पूर्ण वैक्सीनेशन हो चुका हो। इसके साथ ही ट्रक और ऑटो भी पूर्ण रप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे। सभी लोगों को टीकाकरण कराने की सलाह दी गई है। इसके अलावा सभी जिलों को कहा गया है कि वह अपने जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाएं।

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ग्रुप ए में न आने वाले अन्य जिलों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउग आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि इस दौरान गाइडलाइन का पालन करना होगा। वहीं, सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है। बिना मास्क के सर्विस न देने को भी कहा गया है। रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।