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Farmers protest: सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकारा, सड़क हमेशा के लिए जाम नहीं कर सकते!

सुप्रीम कोर्ट की फटकारा

दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के सड़कें बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने किसान यूनियनों से सड़कों से विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने  सड़क से हटने को लेकर किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

 

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते। अब कुछ समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों को जाम नहीं किया जा सकता। उन सड़कों पर लोगों को आना-जाना पड़ता है। हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़कें किसान आंदोलन के चलते बंद हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सड़कों को खोला जाना चाहिए।