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सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी! नए श्रम कानून से सैलरी पर भी पड़ेगा असर, जानें कितनी देर करना होगा काम

सप्ताह में 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी!

केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इस कानून के लागू होते ही कर्माचारियों के उपर असर पड़ने वाला है। आप अगर सोच रहे हैं कि अगले साल आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि टेक होम सैलरी में कटौती होने वाली है। ऐसे में उन लोगों की सैलरी अभी के मुकाबले और घट जाएगी, जिनकी सैलरी में अगले साल बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी।

नय श्रम कानून के लागू होते ही आपके टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर (PF Rule) में बदलाव हो जाएगा। जिससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि भविष्य निधि यानी पीएफ (PF) में बढ़ोतरी हो जाएगी। पीटीआई के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है।

केंद्र सरकार नए नियमों को अंतिम रुप देने में लगी है। और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं, क्योंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। दरअसल नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन (बेसिक) और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। इसका एक फायदा भी है कि आपके PF खाते में हर महीने का योगदान बढ़ जाएगा। नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 फीसद पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी मूल होगा। 

नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, जिससे ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। नए वेज कोड के तहत काम के घंटे बढ़कर 12 हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा।

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