मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढने का ऐलान करने वाली नवनीत राणाऔर उनके पति रवि राणाको मुंबई की सेशंस कोर्ट ने निजी मुचलके पर जमानतदे दी है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 मार्च को उनके घर में घुस कर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा पर देश द्रोह जैसे अपराध की धाराएं लगा दीं। जिसके वजह से उनकी जमानत में अड़चन पड़ती रही।
ध्यान रहे नवनीत राणा के घर से निकलने से पहले ही शिवसैनिकों ने उनके घर को घेर लिया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा घर से बाहर ही निकल पाए। इसके बावजूद पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। पहले दंगा भड़काने और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की धाराएं लगाई गई और फिर अदालत में पेश करने से पहले राजद्रोह की धारा भी जोड़ दी गई।
सेशन कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और अब जाकर उन्हें निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने राणा दंपति को कई शर्तों पर जमानत दी है। इससे पहले सुनवाई से पहले नवनीत राणा की तबियत बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया। सुनवाई के दौरान राणा दंपति की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट मौजूद रहे। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बुधवार को भी नवनीत राणा की जमानत का विरोध किया। लेकिन सेशन कोर्ट ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए जमानत दे दी। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। वहीं उनके पति रवि राणा विधायक हैं।
राणा दंपति को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कई शर्तों पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। जमानत के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणा दंपति के वकील ने कहा कि कोर्ट ने सहयोग करने की बात कही। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द हो जाएगी। अब इस फैसले के बाद शाम तक नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल से बाहर आ सकते हैं। पुलिस 24 घंटे पर नोटिस भेजेगी, जवाब देना होगा।
ध्यान रहे, उद्धव ने नवनीत राणा के बहाने बीजेपी को अपनी ताकत का अहसास कराया है। उद्धव ने दिखा दिया है कि अगर बीजेपी किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर निशाना लगाएगी तो वो कंधा ही तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा की पढ़ने की चेतावनी देने वाली नवनीत राणा पर राष्ट्रद्रोह लगवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कोर्ट पर दवाब था कि नवनीत राणा को फिलहाल जमानत न दी जाए।