Hindi News

indianarrative

Rapist Maulvi केरल की अदालत ने सुनाई 67 साल की कैद, मदरसे में 12 साल के बच्चे के साथ करता था दुष्कर्म

मदरसे का शिक्षक 12 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का पाया गया दोषी

एक शैक्षणिक संस्थान में जब शिक्षक ही दरिंदा बन जाए तो उसका असर समाज पर क्या होगा यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। वो भी 10-12 साल के बच्चों के साथ जिनके मां-बाप उसे ये सोच कर भेजते हैं कि आने वाले समय में ये देश के उज्जवल भविष्य में अपने योगदान को साझा करेंगे और देश उन्नति के लिए काम करेंगे। लेकिन, इन्हीं शैक्षणिक संस्थानों में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जब शिक्षा देने वाला अध्यापक हैवान बन जाता है और वो इन मासूमों को अपने भूख का शिकार बनाता है। यह कहानी है केरला के एक मदरसे की जहां पर एक 12 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। मदरसे से जुड़े ऐसे मामले पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी आते रहे हैं। ऐसे में अब इसे लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि कोई भी मासूम इन हैवानों का शिकार न बन सके।

शिक्षक मदरसे में बच्चे का यौन शोषण

यह मामला केरल का है जहां पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक मदरसा शिक्षक को संयुक्त रूप से 67 साल की जेल की सजा सुनाई है। शिक्षक को अपने एक स्टूडेंट को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने और यौन शोषण करे के आरोपों में दोषी पाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। शिक्षक 20 साल की सजा काटेगा और अन्य सजाएं साथ-साथ चलती रहेंगी। स्पेशल जज सतीश कुमार ने शिक्षक को मामले में दोषी पाया और सज़ा सुनाई। शिक्षक को तीव्र यौन शोषण के अलग-अलग मामलों 20-20 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल से कम उम्र के बच्चे का यौन शोषण करने के दोषी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल की सज़ा सुनाई है। अवैध रूप से बंदी बनाने के दोष में एक साल और जुविनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चे के साथ बर्बरता करने पर एक साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस शिक्षक पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सज़ाएं साथ-साथ चलती रहेंगी लेकिन शिक्षक अधिकतम 20 साल जेल की सज़ा काटेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिक्षक को अप्राकृतिक अपराध करने के आरोप में आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी पाया लेकिन इसके लिए जनरल क्लॉज़ एक्ट की धारा 26 की वजह से अलग से सज़ा नहीं सुनाई। जिसमें एक ही अपराध के लिए दो बार सज़ा नहीं देने का प्रावधान है।

गंदे काम करने के बाद देता था बच्चे को धमकी

बच्चे ने अपने बयान में बताया कि, मदरसे का शिक्षक उसका कुछ दिनों तक यौन शोषण करता रहा। शिक्षक बच्चे को शाम को बुलाता था और उसके साथ गंदे काम करने के लिए उसपर दबाव डालता था। बच्चा उसकी इन हरकतों को किसी से साझा न करे इसके लिए वो बच्चे को मिठाई दिया करता था और किसी के साथ साझा करने पर उसको टेस्ट में फेल करने की धमकी दिया करता था।