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Gyanvapi मस्जिद का ताला तोड़कर होगी वीडियोग्राफी, मौलाना की हठधर्मी पर कोर्ट का रुख सख्त- आगे क्या होगा देखें रिपोर्ट

वाराणसी में Gyanvapi मस्जिद को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला

काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के सर्वेक्षण और कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को वाराणसी की अदालत ने फैसाल सुना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि, ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो इंस्पेक्शन जारी रहेगा। कोर्ट ने इस संबंध में मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने दो सगायक कमिश्नर नियुक्त किया है और मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा।

बता दें कि, पिछले शुक्रवार को शुरु हुआ सर्वे पूरा नहीं हो पायाष मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के चलते यह सर्वे पूरी तरह से नहीं हो पाया था। अदालत ने अजय मिश्रा के साथ सहायक कमिश्नर के रुप में विशाल सिंह और अजय सिंह को नियुक्त किया हैं। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस फैसले के बाद एक वकील ने कहा कि, अदालत ने 17मई तक सर्वे का काम पूरा करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि, कोर्ट कमिश्नर 17मई को अपनी रिपोर्ट सौंपे।

खबरों की माने तो अदालत ने सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि, 17 मई तक राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा कराया जाए। सर्वे की कार्रावई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्रन अबसेंट रहेगा तो भी कार्रावई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि, सर्वे के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि, अगर गेट की चाभी नहीं भी मिलती है तो ताले को तोड़ा जा सकता है।