आर्थिक तंगी परिवार का सुख-चैन छीन लेती है। अगर आप भी पैसों की किल्लत से जूझ रहे है तो ये खबर आपके काम की है। आपके लिए एक खास स्कीम है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया हो रही है। इसमें 30,000 रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है। इस खास स्कीम का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस खास योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये की मदद कर रही है। दरअसल, ये मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
निवास प्रमाण पत्र
मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट पासबुक
मोबाइल नंबर
मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें अप्लाई
इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
अब इस होम पेज पर आपको आपको 'न्यू रजिस्ट्रेशन' का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें।
अब आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, इसमें रपूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरें।
सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इसका लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
वहीं, आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे तभी उन्हें इस ओजना का लाभ मिलेगा।