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PAN-Aadhaar रखते हैं तो हो जाए सावधान, नहीं तो भरना पड़ सकता है इतने हजार का जुर्माना

PAN-Aadhaar रखते हैं तो हो जाए सावधान

भारत सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर समय-समय पर कई सारे बदलाव करती रहती है और लोगों को इन जरूरी कामों को निपटाने का सलाह देती है। पेन और आधार कार्ड लिंक की समय सीमा तय कर दी गई है। इस बार अगर किसी ने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो उससे सरकार फाइन के रूप में मोटा रकम वसूलेगी। ऐसे में किसी भी फाइन से बचने के लिए आप जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें।

आधार पैन लिंक के लिए समय सीमा 30 जून 2022 को समाप्त हो रही है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च 2022 थी। लेकिन, बाद में 500 रुपये के लेट फाइन के साथ इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। अब अगर कोई पैन कार्ड धाकर अपने पैन कार्ड के साथ अपना आधार नंबर देखने में विफल रहता है तो उस स्थिति में उसे पैन आधार को जोड़ने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन देना होगा।

आयकर अधिनियम की नई सम्मिलित धारा 234H के अनुसार (मार्च 2021 में वित्त विधेयक के माध्यम से), 31 मार्च तक पैन को आधार से न जोड़ने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन ऐसे पैन कार्ड मार्च 2023 या FY2022-23 तक ITR दाखिल करने, रिफंड और अन्य I-T प्रक्रियाओं का दावा करने के लिए एक और वर्ष के लिए कार्यशील रहेंगे। इसके साथ ही ऐसा नहीं करने से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। जिसके बाद दस हजार रुपये की राशि का भुगतना करना होगा।

कैसे करें लिंक

आयकर भारत की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार विकल्प चुनें

Uou को एक नई विंडो पर रिडायरेक्टेड किया जाएगा।

इसके बाद अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

I validate my Aadhaar details पर क्लिक कर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आपके रजिस्टर्ड  मोबाइल नंबर पर, आपको वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।

स्क्रीन पर खाली स्थान  भरें, फिर 'मान्य करें' पर क्लिक करें।

जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।