देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार सख्त कदम उठाते हुए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू और उससे संबंधित नियमों और प्रतिबंधों पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार आज रात 11बजे से सुबह 5बजे के बीच दिल्ली में पाबंदियां रहेंगे। हालांकि, इस दौरान कई लोगों को छूट रहेगी।
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DDMA के अधिकारिक आदेश के मुताबिक आदेश संख्या 492दिनांक 15दिसंबर 2021के आदेश में नाइट कर्फ्यू को जोड़ा गया है। दिल्ली में अगले आदेश तक रात्रि 11बजे से लेकर सुबह 5बजे तक लोगों के घर से निकलने और अनावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। आसपास की दुकानों से लेने और रात में दिल्ली से बाहर जाने या आने वाले यात्रियों को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी। इशके साथ ही मीडिया कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।
देखें किसे और किन चीजों पर मिलेगी छूट
भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए पड़ोस की दुकानों में पैदल जाने पर छूट।
हवाईअड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने/जाने के लिए valid टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।
वेलिड पहचान पत्र दिखाने पर प्रिंट और टीवी पत्रकार को छूट रहेगी।
ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जा सकेगी।
दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं आदि पर भी छूट रहेगी।
वे व्यक्ति जो वेलिड पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन फार्म (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी) दिखाने पर COVID-19टीकाकरण के लिए जा रहे हो उन्हें भी नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को मंजूरी दी हुई है, जिसके तहत चरण के अनुसार दिल्ली में प्रतिबंध लागू होंगी। इसमें कोरोना संक्रमण दर, एक्टिव मरीजों और हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है।