कोरोना महामारी के चलते परेशानी झेल रहे करदाताओं को इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स रेट में बदलाव की उम्मीद है। ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को इस बार के बजट में लंबे समय बाद खुशखबरी मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालान आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अब साल में 7 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स (Income tax) नहीं देना होगा। वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब्स भी घटा दिए गए हैं। बजट घोषणा के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक टैक्स छूट, 3 से 6 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत और 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम अपनाने वालों को 15 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 45 हजार रुपये टैक्स देने होंगे।
नई व्यवस्था के तहत प्रस्तावित टैक्स स्लैब
डेलॉयट की पार्टनर तापती घोष ने नई व्यवस्था के तहत प्रस्तावित स्लैब रेट का सुझाव दिया है, उनके अनुसार वित्त मंत्रालय 2.5 लाख रुपये तक टैक्स लागू नहीं है। टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 5 लाख रुपये से अधिक इनकम पर लगने वाला 5 फीसदी टैक्स हटाया जा सकता है। जबकि, 5-7.5 लाख रुपये तक 10 फीसदी, 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक 15 फीसदी, 10 से 12.5 रुपये तक 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपए तक 20 फीसदी और 20 लाख रुपए से अधिक पर 25 फीसदी टैक्स लागू किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। यानी, सीनियर सिटिजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। वहीं, संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
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महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी। यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी।
वर्तमान में लागू टैक्स रेट और टैक्स लिमिट
-वर्तमान में लागू टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लागू नहीं है। जबकि, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स दर लागू है।
-5 लाख से 7.5 लाख इनकम पर 20 फीसदी टैक्स
-7.5 लाख से 10 लाख आय पर 20 फीसदी टैक्स दर
-10 लाख से 12.5 लाख रुपये की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स दर
-12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स
-15 लाख से अधिक सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स दर