एक ग़ैर सरकारी संगठन,‘द अदर मीडिया’ जांच के घेरे में आ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 और 2021-22 के बीच इस एनजीओ ने 3.54 करोड़ रुपये का योगदान प्राप्त किया, लेकिन 2.79 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं हो पाया। एनजीओ ने कथित तौर पर तमिलनाडु के थूथिकुडी में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के आसपास विरोध और प्रदर्शनों के आयोजन के लिए इस धन का दुरुपयोग किया है।
इस मुद्दे को दो दिन पहले कांग्रेस सांसद नारनभाई जे राठवा ने राज्यसभा में उठाया था। राठवा ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र देश विरोधी गतिविधि के लिए इस एनजीओ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा।
गृह मंत्रालय के कनिष्ठ मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहा, “अगर एफ़सीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अधिनियम की धारा 14 के तहत एसोसिएशन के एफ़सीआरए पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है।”
2010 के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य भारत के बाहर से विदेशी योगदान, दान या सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करना है। भारत के बाहर के स्रोतों से विदेशी योगदान या दान प्राप्त करने वाले ट्रस्ट, सोसायटी या एनजीओ के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को एफ़सीआरए की धारा 6(1) के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि विदेशी योगदान का उपयोग राष्ट्रीय हित में सेंध लगाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं किया जा रहा है।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले तीन सालों में भारत में एनजीओ को 55,449 करोड़ रुपये की विदेशी फ़ंडिंग मिली है।
जहां 2019-20 में एनजीओ को कुल 16,306.04 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2020-21 में यह आंकड़ा 17,058.64 करोड़ रुपये था। 2021-22 में यह 22,085.10 करोड़ रुपये थी।
दिल्ली स्थित एनजीओ को सबसे अधिक 13,957.84 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला। तमिलनाडु के एनजीओ, जिन्हें 6,803.72 करोड़ रुपये मिले, दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कर्नाटक 7,224.89 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
केंद्र ने देश में धन के प्रवाह को आसान बनाने के लिए कोविड महामारी के दौरान एफ़सीआरए मानदंडों में ढील दे दी थी। एक क़ानूनी विशेषज्ञ ने कहा, “हालांकि इस क़दम का उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थानों को महामारी के भयावह प्रभाव के बीच समान रूप से मदद करना था, विसंगतियों को सुनिश्चित करने के लिए एक क़रीबी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह संभव है कि कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया हो।”
तमिलनाडु में सिविल सेवा के उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट के ख़िलाफ़ यह विरोध “विदेशों द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित” था। मई 2018 में पर्यावरण के उल्लंघन का दावा करने वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए विरोध प्रदर्शन 100 दिनों तक चला, अंततः संयंत्र को बंद करना पड़ा, जिससे कंपनी को 14,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
“इस रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए एकत्रित और विश्लेषण किए गए आंकड़ों के माध्यम से मई 2018 में इसके बंद होने के बाद से सभी हितधारकों पर तांबे के इस संयंत्र को बंद करने के कारण अर्थव्यवस्था को समेकित नुकसान लगभग 14,749 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।” सीयूटीएस इंटरनेशनल ने कहा कि इससे सरकार को भी नुकसान हुआ है।