कोरोना महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई। कई कंपनियां घाटे में जाने की वजह से बंद हो गई। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने पीएफ खाते में जमा पैसे का सहारा लिया। जहां पहले पीएफ खाते से पैसे निकालने में तीन महीने का समय लगता था तो वहीं सरकार ने नए नियम के तहत सिर्फ तीन दिनों में ही पीएफ खाते से पैसे निकालनें की मंजूरी दे दी। वहीं, कई लोग नौकरी छोड़ने के बाद या फिर कंपनी बंद हो जाने के बाद अपने पीएफ खाते को अपडेट करना भूल जाते हैं। या फिर नौकरी जाने की वजह से सालों तक पीएफ खाते में पैसे जमा नहीं होते हैं जिसके बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि, इसे पूरी तरह बंद नहीं कर सकते क्योंकि, नौकरी जॉइन होते ही पीएफ खाता फिर सक्रिय हो जाता है। लेकिन कंपनी बंद हो जाए तो यह खाता भी बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस कंपनी के बेकार पड़े पीएफ खाते से लोग पैसे निकाल लेते हैं।
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ईपीएफओ (epfo) ने इसकी खास विधि बताई है। इस विधि का इस्तेमाल कर पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर किसी पीएफ खाते में 3 साल तक पैसे जमा न किए जाएं तो वह अकाउंट इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है। ऐसे खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता है। 3 साल के बाद ईपीएफओ उस खाते में ब्याज नहीं देता। ऐसे में यह पैसा निकाल लेना ही उचित रहता है। अगर खाताधारक की मृत्यु 3 साल के भीतर हो जाए तो भी उसमें जमा पैसा निकाला जा सकता है। आईए जानते हैं निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते से कैसे निकालें पैसे।
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सबसे पहले http://103.194.45.139/INOPHelpDesk/jsp/submitDescription.jsp पर जाएं और अपने इनॉपरेटिव अकाउंट से जुड़ी परेशानी दर्ज करें
फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें और कंपनी के बारे में जानकारी दें
कंपनी का कोड, PF अकाउंट नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी की डिटेल जैसे राज्य, जिला, पिनकोड जॉइनिंग और एक्जिट की तारीख पीएफ ऑफिस का नाम भरे
नेक्सट पेज पर अपनी सभी पर्सनल डिटेल दें जिसमें केवाईसी की डिटेल भी शामिल हो
इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि भविष्य में यह काम आएगा