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भारत को टुकड़े-टुकड़े करने का सपना देखने वाले शरजील इमाम की बढ़ी मुश्किलें, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

शरजील इमाम की बढ़ी मुश्किलें, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ जब छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो इसमें कई लोगों के नाम उभर के सामने आए उनमें से एक है शरजील इमाम। जिसने भड़काऊं भाषण देते हुए भारत के ढुकड़े-टुकड़े करने की बात कही थी। अब शरजील की मुश्किम इस मामले को लेकर बढ़ गई हैं। क्योंकि, दिल्ली की एक अदालत ने शरीजील इमाम पर देशद्रोग का मुकदमा चलाने की बात कही है।

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शरजील इमारम ने (Sharjeel Imam) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित भड़काऊ भाषण दिया था। जिसपर अब कोर्ट ने देशद्रोह का आरोप (sedition charges Case) तय करने का आदेश दिया। शरजील ने अपने भाषण में असम (Assam) को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी। जिसे अब कोर्ट ने भड़काऊ माना है. मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ देशद्रोह का आरोप तय करने का आदेश दिया है। शरजील पर कई अन्य केस भी चल रहे हैं।

खबरों की माने तो, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने यह फैसला सुनाया है। उनके आदेश के अनुसार शरजील इमामल पर आईपीसी के सेक्शन 124A (देशद्रोह), 153A, 153B और 505 और UAPA के सेक्शन 13 के तहत केस दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि साल 2019 के दिसंबर में दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना होगा। कोर्ट ने उन भाषणों को भड़काऊ माना है। शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले भू-भाग (चिकेन नेक) को काटने की बात कही थी।

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सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान शरजील इमाम ने जो कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था उसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायर हुआ। भाषण में उसने कहा था कि, अगर हमारे पास संगठित लोग हों तो हम असम को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। हमेशा के लिए नहीं तो कुछ दिनों के लिए ही असम को भारत से अलग किया जा सकता है।