राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपने पूरक आरोपपत्र में कहा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के पाकिस्तान स्थित प्रमुख और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे 2021 में लुधियाना कोर्ट परिसर विस्फोट के मास्टरमाइंड था।
पंजाब के मोहाली ज़िले की एक विशेष एनआईए अदालत में सोमवार को लखबीर सिंह उर्फ रोडे और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी मलेशिया के खिलाफ लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें 23 दिसंबर 2021 को लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स बम विस्फोट मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी और छह अन्य घायल हो गये थे। चार्जशीट में एनआईए ने कहा है कि पंजाब के मोगा ज़िले का रहने वाला रोडे कथित तौर पर पाकिस्तान में है, जहां से उसने पूरे पंजाब में विस्फोट कराने के लिए भारत में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) की तस्करी की थी। रोडे प्रतिबंधित संगठनों- खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसएफवाई) का प्रमुख है।
हालांकि, अमृतसर जिले के हैप्पी मलेशिया को दिसंबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए), दिल्ली में मलेशिया से आने पर गिरफ़्तार कर लिया गया था।
चार्जशीट में दोनों आतंकी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए ने कहा कि एनआईए द्वारा की गई जांच से पता चला है कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट करने वाले आईईडी को सीमा पार से रोडे द्वारा पंजाब में तस्करी कर लाया गया था। उसने पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्करों और हरप्रीत सिंह सहित उनके भारतीय सहयोगियों की मदद से इन आईईडी की तस्करी की थी।’
यह मामला शुरू में 23 दिसंबर, 2021 को पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में जनवरी, 2022 में एनआईए द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था।