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सरकार ने Supreme Court तो बताया अपना प्लान- ऐसे देगी Corona मृतकों के परिजनों को मुआवजा

Corona मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सरकार ने तैयार किया ये प्लान

कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अपने परिवार वालों खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पिता को और कई तो बच्चे ऐसे थे जिन्हें इस महामारी ने अनाथ कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी और इसके लिए सरकार एक पोर्टल तैयार करेगी। केंद्र सरकार ने इस बात की जानकारी उच्च न्यायालय को दी है कि वो दो हफ्ते के भीतर एक ऑनलाइन पोर्टल को तैयर करेगी। जिसके जरिए कोविड-19से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों द्वारा मुआवजे के लिए दावा किया जा सकेगा।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि, बहुत से लोग हैं, जिन्होंने कोरोनावायरस महामारी की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया। इन लोगों को अभी भी मुआवजे की योजना के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकारों को व्यापक प्रचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि, एक ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहिए, जहां पर लोग मुआवजे के लिए ऑनलाइन दावा कर सकें। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना समेत कई राज्यों को नोटिस जारी कर इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि अधिकारी कौन है। इसलिए आपको मुआवजे के लिए पोर्टल बनाना चाहिए। अगर मुआवजे की ऑनलाइन व्यवस्था होगी, तो लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी।

इसके साथ ही गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाना मुश्किल होता है, बीच में बिचौलिए आ जाएंगे। इस बात की भी ध्यान में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि केरल ने ऑनलाइन पोर्टल बनाया है लेकिन, नाबालिग कैसे उस पर आवेदन करेगा और उनका क्या जिन्होंने माता पिता दोनों को खोया है। एक बात बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश ने एक समिति बनाई है, जबकि हम इसके खिलाप थे। गुजरात में चौंकाने वाली बात ये है कि लाभार्थियों की संख्या कम है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि असम, बिहार, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ने मुआवजे को लेकर उचित जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई।

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बता दें कि, सितंबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले परिवारों को राज्य सरकारें 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी। अदालत को ये भी बताया गया था कि ये मुआवजा कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले लोगों सहित भविष्य में इसका शिकार होने वाले लोगों तक दो दिया जाएगा।