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पुरानी Petrol-Diesel गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, Police से कहा चालान मत काटना

पुरानी Petrol-Diesel गाड़ियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालने पर प्रतिबंध सिर्फ गुरुग्राम में ऑटो पर लागू किया गया है अन्य कहीं भी यह प्रतिबंध लागू नहीं है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, पहले चरण में 10 साल से पुराने डीजल ऑटो और 15 साल पुराने पेट्रोल ऑटो को गुरुग्राम की सड़कों से हटाया जाएगा और सरकार इस संबंध में ऑटो चालक संघों के साथ बातचीत कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, किसी अन्य शहर में पुराने वाहनों को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया है और सरकार एनसीआर की सीमा में आने वाले अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को राहत देने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि, करनाल को एनसीआर से बाहर लाना लोगों की लंबे समय से लंबित मांग थी और राष्ट्रिय राजधानी के 100 किलोमीटर के दायरे में इसे सीमित करके एनसीआर की सीमा को फिर से परिभाषित किया जाएगा।

बता दें कि, फिलहाल दिलमें पुराने वाहनों पर बैन जारी है। एनजीटी दिल्ली में 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बैन कर चुकी है। इन वाहनों को कबाड़ बनाने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रो फिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए NOC हासिल करने का विकल्प दिया है। इन गाड़ियों को जिन शहरों में प्रतिबंध नहीं हैं, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा। अगर वाहन का मालिक 10 और 15 साल की अवधि के बाद भी वाहन का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।