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इमरान खान को एक और बड़ा झटका! इस्लामाबाद कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Imran Khan

पाकिस्तान (pakistan) के अंदर इस वक्त इतनी आग लगी है कि उसे बुझाते-बुझाते उसे कई साल लग जाएंगे। एक ओर देश भुखमरी की मार झेल ही रहा कि दूसरी ओर मुल्क हिंसा की आग में जलने लगा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिरी हुई है। इन सबके अलावा अब मुल्क हिंसा की आग में जल उठा है। दरअसल,इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

जियो न्यूज ने बताया कि मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसले की घोषणा की। इससे पहले मंगलवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) और बैंकिंग अदालत ने न्यायिक परिसर में पेश होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी थी।

पिछले ही हफ्ते मिली जमानत

पूर्व प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ दायर निषिद्ध धन और आतंकवाद के मामलों में जमानत मिली। एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकी मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने पर 9 मार्च तक खान को जमानत दे दी। इस बीच, न्यायाधीश रक्षंदा शाहीन ने निषिद्ध धन मामले में खान की जमानत की पुष्टि की। बताया जा रहा है इनमें बैंकिंग अदालत में प्रतिबंधित धन का मामला, आतंकवाद विरोधी मामला और तोशखाना और हत्या के प्रयास के मामले शामिल हैं। तोशखाना मामले में खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने और राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने खान सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ आतंकी मामले दर्ज किए थे।

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कई थानों में मामले दर्ज

इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में मामले दर्ज किए गए थे जिसमें पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं को खान, असद उमर, अली नवाज अवान और अन्य के इशारे पर सड़कों को जाम करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए नामित किया गया था।