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कोरोना संकट में 9 राज्यों ने तैयार किए 9 ट्रेवल रूल्स, एक मिनट में जान ले नए गाइडलाइन के बारे में सबकुछ

photo courtesy Navbharat Times

कोरोना काल में यूं तो घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन घर में पड़े-पड़े कुछ लोग बोर हो चुके है और बाहर घूमने का प्लान बना रहे है। अगर आप भी इनमें से एक है, जो टूर पर जाने की तैयारी कर रहे है। तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। जाने से पहले एक बार ट्रैवल गाइडलाइन को जरुर जान ले। नहीं तो आपके सफर में अधूरी जानकारी बाधा खड़ी कर सकती है। चलिए राज्यों के अनुसार समझते है ट्रेवल गाइडलाइन-

दिल्ली- महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वालों को निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ले जाना बेहद जरुरी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कर्नाटक के यात्रियों के लिए भी समान प्रतिबंध लगाए गए है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है।

उत्तर प्रदेश- एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। केरल और महाराष्ट्र से आ रहे यात्रियों की पिछले 72 घंटे के अंदर के आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी है। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर यात्रियों को 14 दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश- मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जाने वाली और वहां से आने वाली बसों का परिवहन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर अब एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। स्टेशनों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों का एंटिजन टेस्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर भी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है।

राजस्थान- राजस्थान में 25 मार्च से बाहर के लोगों को राजस्थान पहुंचने पर 72 घंटे के अंदर कोरोना करवाए गए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह नियम हर राज्य के लिए लागू किया गया है। राज्य से बाहर के जिन लोगों के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होती है, उन्हें 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जा रहा है।

बिहार- बिहार में पंजाब और महाराष्ट्र समेत कोरोना की ताजा लहर से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही सीधे घर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं, रेलवे स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। 24 घंटे थर्मल स्कैनिंग की सुविधा उपलब्ध है।

महाराष्ट्र- महाराष्ट्र ने भी मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए सात दिन का क्वारंटीन पीरियड अनिवार्य कर दिया है। अब मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र आ रहे लोगों को सरकार के निर्देश पर बॉर्डर पर ही चेकिंग होगी।

हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सात राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है, जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश आने पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।

कर्नाटक- कर्नाटक में जाने वाले  केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के हवाई यात्रियों को 72 घंटों के भीतर आरटी-पीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट ले जाना जरुरी है।  अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों को बोर्डिंग करते समय परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, और लैंडिंग के बाद 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन करना होगा।

ओडिशा- ओडिशा में सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ लगती अपनी सीमा सील कर दी और अंतरराज्यीय सीमा पर गश्त तेज कर दी।  कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार के बाद अपने-अपने कार्य स्थलों पर पहुंचे प्रवासी मजदूर भी अब समूहों में लौट रहे हैं। प्रवासियों की वापसी के लिए प्रबंध किए गए हैं।