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WhatsApp की हिमाकत! Government of India के खिलाफ पहुंचा हाईकोर्ट, नई गाइडलाइन को किया चैलेंज

मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा WhatsApp

सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ WhatsApp दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस शिकायत में वॉट्सऐप ने सरकार को बुधवार से जारी होने वाले रेग्युलेशंस को न लागू करने देने की मांग की है। कोर्ट में WhatsApp ने कहा है ये कानून गैर-संवैधानिक है क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे में आती है। इस मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट से यह घोषित करने के लिए कहा गया है कि नए नियमों में से एक भारत के संविधान के तहत दिए गए गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम के मुताबिक, जब सरकारें मांग करें तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान करनी पड़ती है।

कानून के मुताबिक वॉट्सऐप को सिर्फ उन लोगों की पहचान बतानी है, जिनपर गलत जानकारी साझा करने का विश्वसनीय आरोप है लेकिन वॉट्सऐप का कहना है कि वह यह नहीं कर सकती। वॉट्सऐप के मुताबिक, उसके मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड यानी कूट भाषा में होते हैं। उसका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उसे मेसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मेसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।

हालांकि अभी तक यह नहीं पता कि कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी। मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। वॉट्सऐप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर बयान देने से मना कर दिया है। हालांकि, यह केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है। बीते हफ्ते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़े टूलकिट विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ट्विटर के दफ्तर पहुंच गई थी। वॉट्सऐप ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए एक ट्वीट को 'मैन्युप्युलेटिव मीडिया' का टैग दिया था।