कोरोना काल में वित्तमंत्री निर्मला सीतीरमण ने बड़ा ऐलान किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने ऐलान करते हुए जीएसटी से जुड़ें सामानों पर 31 अगस्त तक इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा ब्लैक फंगस की मेडिसिन एंफोटोरेशिन बी के इंपोर्ट पर छूट भी 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है।
कोरोना मेडिसिन और इक्विपमेंट पर जीएसटी में कटौती को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई. कई मामले उठाए गए और उन मुद्दों पर चर्चा हुई. जीएसटी काउंसिल ने 31 अगस्त 2021 तक कोरोना इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर जीएसटी छूट का फैसला किया है. COVID इक्विपमेंट्स पर जीएसटी में तात्कालिक छूट दी गई है. टैक्स में छूट को लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का गठन किया गया है. 8 जून से पहले तक इस बात को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा कि क्या किसी और इक्विपमेंट्स पर टैक्स में कटौती की जानी चाहिए. ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने Amphotericin B को जीएसटी से छूट की कैटिगरी में शामिल किया गया है.
वित्तमंत्री के मुताबिक ये छूट पहले मुफ्त मिलने वाली चीजों पर रहती थी। अब राज्य सरकार की तरफ से दान में देने के मकसद से खरीदी जाने वाली कोरोना राहत सामग्री पर भी ये छूट मिलेगी। भले ही राज्य स्वीकृत कोई एनजीओ ही क्यों न ये सामग्री खरीद रहा हो। इन चीजों में मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े उपकरण, टेस्टिंग किट और कोरोना से जुड़ी वैक्सीन शामिल है। 31 अगस्त तक इनके आयात पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। वहीं सरकार ने सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी को भी छूट की सूची में शामिल किया गया है। बाकी व्यक्तिगत तौर पर ऐसी चीजों को खरीदने और कोरोना से जुड़ी कई दूसरी चीजों पर भी दरें घटाने के मुद्दे पर काउंसिल की बैठक में मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला हुआ है।