टैक्सपेयर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 30जून तक ITR जमा कर दें, वरना अब आपको डबल कटौती (TDS) का भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2वर्षों में टीडीएस दाखिल नहीं किया है और प्रत्येक वर्ष TDS की कटौती 50,000रुपए से अधिक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1जुलाई से ITR दाखिल करते समय अधिक शुल्क वसूलेगा।
फाइनेंस एक्ट 2021के लागू होने के बाद टीडीएस के नियमों में बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव नया सामान खरीदने और आईटीआर फाइल नहीं करने वालों से जुड़ा है। 1जुलाई से ये नए बदलाव प्रभावी हो जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22के लिए पेश आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव की घोषणा की जो 1जुलाई, 2021से लागू हो जाएंगे।
वहीं, टैक्सटूविन (Tax2win) के को-फाउंडर और CEO अभिषेक सोना ने बताया कि, जहां पिछले 2वर्षों के लिए ITR दाखिल नहीं की गई है और प्रत्येक वर्ष काटा गया टीडीएस 50हजार रुपए से अधिक है तो इसपर लगने वाला कर टीडीएस दोगुना देना होगा। वहीं, CBDT ने वित्तीय वर्ष 2021के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30जून कर दी है। वित्त वर्ष 2020-21की चौथी तिमाही के लिए TDS दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।
नए नियमों के अनुसार जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है उनके लिए 1जुलाई से टीडीएस और टीसीएस की दरें 10से 20फीसदी होंगी, जो पहले 5से 10फीसदी थी। टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी एलएलपी के पार्टन विवेक जालान की माने तो नए आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल में यह जांचने के लिए एक नई सुविधा है कि व्यक्ति ने पहले रिटर्न दाखिल किया है या नहीं। नए सेक्शन 206AB के तहत, जिन लोगों ने पिछले दो वर्षों से आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें दोगुना TDS भूगतान करना होगा।
बताते चलें कि, 1 जुलाई से 206AB सेक्शन भी लागू हो जाएगा जिसके तहत अगर किसी विक्रेता ने लगातार 2 साल तक ITR फाइल नहीं किया है तो, यह टीडीएस 5 फीसदी हो जाएगा जो पहले 0.10 फीसदी था। यानी TDS 50 गुना अधिक देना होगा। अगर पिछले वित्त वर्ष में TDS 50 हजार रुपये से ज्यादा है तो भी टीडीएस कटौती 5% के रेट से ही होगी।