दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स के आगामी सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने दी।
अपने आदेश में, न्यायाधीश चावला ने कहा, "याचिकाकर्ता की याचिका का समाधान सिविल सूट (दीवानी न्यायालय) में होगा क्योंकि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह उसके निजी अधिकार का हनन है। दुरुपयोग को लेकर पेश की गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता के पास दूसरे उचित कानूनी उपाय का विकल्प खुला है।"
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