अगर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की हैं। एक सितंबर से गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। फोर व्हीलर गाड़ी के डाउन पेमेंट पर आपको 10 से 12,000 रुपये तक ज्यादा देने पड़ सकते हैं। वहीं, टू व्हीलर के लिए भी हजार रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। जिसके चलते नई गाड़ी पर इंश्योरेंस का खर्चा 5 साल तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिलहाल जो नियम हैं उसके मुताबिक नई गाड़ी पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फोर व्हीलर के लिए 3 साल और टू व्हीलर के लिए 2 साल जरूरी है।
लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद नई गाड़ियों पर खरीद के बाद 5 साल तक बंपर टू बंपर इंश्योरेंस जरूरी होगा यानी आपको इंश्योरेंस की ओन डैमेज पॉलिसी भी लेनी होगी। इसके अलावा अभी तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर सिर्फ गाड़ी चलाने वाले के लिए ही जरूरी था लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद गाड़ी में बैठने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी 5 साल तक जरूरी होगा यानी नई गाड़ी की कुल कीमत में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पहले साल के बाद हर साल होने वाला इंश्योरेंस का खर्च 20 परसेंट तक बढ़ेगा। बंपर टू बंपर इंश्योरेंस एक प्रकार का जरूरी कार इंश्योरेंस है। यह इंश्योरेंस गाड़ी का पूरा कवरेज देता है। डेप्रिसिएशन कितना भी हो कवरेज पूरा मिलेगा। क्लेम के दौरान इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं कर सकती है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ी का इंश्योरेंस का पूरा भुगतान कंपनी ही करेगी।