पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कई बार चेतावनी दी गई है। अब 30 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इस तारीख तक आधार से लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। दरअसल, सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। अब CBDT के निर्देशों पर अमल करते हुए सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किया है।
सेबी ने सीबीडीटी के निर्देश पर आधार-पैन लिंकिंग को लेकर अल्टीमेटम जारी किया है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका पैन कार्ड 2 जुलाई 2017 से पहले का है। अगर आपने भी 2 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवाया है तो आधार-पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सीबीडीटी के निर्देशों पर अमल करते हुए सेबी ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने काफी पहले ही पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। इसकी आखिरी तारीख को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। पहले पैन से आधार लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे तीन महीने बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आखिरी तारीख तक आधार लिंक करने पर लोगों को काफी मुश्किल हो सकती है और उनका पैन कार्ड इनएक्टिव भी किया जा सकता है।
आधार- पैन कार्ड को लिंक करवाना अनिवार्य है। दरअसल, अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको वित्तीय सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे ना सिर्फ आपके आयकर को लेकर दिक्कत होगी, जबकि बैंक की सर्विस का फायदा उठाने में भी आपको मुश्किल हो सकती है। साथ ही पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करवाने पर जुर्माना भी भरना होगा, इसलिए लगातार इस बारे में अलर्अ जारी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आधार को लिंक करवा लें।