समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) सहित आठ आरोपियों के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। 01 जनवरी 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले आरोपी आजम खान (Azam Khan) को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत से ही पुलिस ने आज़म ख़ान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म (Abdullah Azam) को हिरासत में ले लिया है। इस सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी समझो चली गई है।
31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने 1 जनवरी 2008 को आजम खान की गाड़ी को भी चेकिंग के लिए रोका था। इसी बात से नाराज़ होकर आजम खान ने अन्य सपा नेताओं के साथ सड़क जाम कर दी थी। आजम खान पर थाना छजलैट के आगे हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाइवे पर जमा लगाने का आरोप था। इसी मामले में आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।