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Love Jihad: सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से किया इंकार

Love Jihad: सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर रोक लगाने से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने को लव जिहाद मामले पर सुनवाई करते हुए इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजककर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

सीजेआई एएस बोबड़े ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड ‌हाई कोर्ट में इस मसले पर याचिका लंबित है, इसलिए अभी इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यूपी, उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा भी कानून ला रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है‌। वकील ने कानून पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि लोगों को परेशान किया जा रहा है।

यूपी में लव जिहाद कानून को लागू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस एक महीने में कुल 14 केस रजिस्टर हुए जिनमें 51 लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। इन 14 केसों में से 13 केस हिंदू लड़कियों से जुड़े हैं। इन केसों में कथित तौर पर दबाव बनाकर इस्लाम कबूलवाने की कोशिश हुई है। इन 14 केसों में से सिर्फ 2 में शिकायत कथित पीड़ित लड़की की तरफ से आई है, बाकी केसों में पुलिस में शिकायत रिश्तेदारों की तरफ से दर्ज करवाई गई है।.