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Nikita Tomar Love Jihad Case: निकिता लव जिहाद के आरोपी तौसीफ और रेहान दोषी करार, फांसी होगी या उम्र कैद!

निकिता तोमर हत्याकांड में फैसला। फाइल फोटो

Nikita Tomar Murder Case: बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फैसला आ गया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है, जबकि इस मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। कोर्ट 26 मार्च शुक्रवार को इस मामले में सजा सुनाएगी। पीड़ित पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने यह जानकारी दी।

इस केस में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ, उसका दोस्त रेहान व हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी अजरुद्दीन शामिल था।

फैसला आने से पहले निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आरोपियों को अवश्य ही फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह 'लव जिहाद' का मामला है और सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था 'लव जिहाद' पर अवश्य ही कानून बनाया जाएगा।

कॉलेज से लौटते वक्त हुई थी हत्या

हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार 26 अक्टूबर 2020 को दिनदहाड़े कार सवार दो बदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही बी.कॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर (20 वर्षीय) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लहूलुहान हालत में छात्रा को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

हत्या के बाद आरोपी भागने में सफल रहे। हत्या की यह वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वायरल वीडियो में हत्या से पहले दो लड़के छात्रा को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने छात्रा को गोली मार दी थी। कथित तौर आरोपी निकिता पर धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।