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Income Tax Return: समय से नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो हो आपके खिलाफ हो सकता है एक्शन

Income Tax Return last date

Income Tax Return: वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31मार्च बुधवार को जीएसटी, इनकम टैक्स की कई कार्रवाई और दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने का अंतिम दिन था। वित्त वर्ष 2019-20का आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर आधार और पैन को लिंक करने का भी बुधवार को अंतिम मौका है। इसी के साथ जीएसटी में भी वार्षिक रिटर्न को दाखिल करने की तारीख बुधवार को बीत जाएगी। कोरोना काल के परेशानियों को देखते हुए विभिन्न कर पेशेवरों ने मियाद को आगे बढ़ाने की मांग की है।

अगर आपने ए़डवांस टैक्स पे नहीं किया है तो आप भुगतान कर दें, अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000रुपए तक बनती है और आप इसे 31मार्च तक भुगतान करना भूल जाते हैं तो फिर आपको ब्याज के साथ इसे अदा करना पड़ सकता है।

बिलेटेड आईटीआर उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा करने से चूक गए। एक इंडिविजुअल आईटी विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in के माध्य से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। किसी सवाल के मामले में या अपनी रिटर्न फाइल करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप टोल फ्री नंबर 18001030025  पर भी कॉल कर जानकारी ले सकते हैं।